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न्याय विभाग ने व्यापक समझौते के तहत IRS को ट्रंप के पुराने टैक्स रिटर्न की ऑडिट करने से रोका।

न्याय विभाग ने व्यापक समझौते के तहत IRS को ट्रंप के पुराने टैक्स रिटर्न की ऑडिट करने से रोका।

अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने आंतरिक राजस्व सेवा (IRS) को डोनाल्ड ट्रंप के पुराने टैक्स रिटर्न, उनके परिवार की टैक्स फाइलिंग्स और उनसे संबंधित कंपनियों की जांच (ऑडिट) अनिश्चितकाल के लिए करने से रोक दिया है। यह जानकारी कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंशेम द्वारा हस्ताक्षरित एक दस्तावेज़ में दी गई है। इस आदेश के तहत 18 मई 2026 से पहले दाखिल किए गए टैक्स रिटर्न की ऑडिट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया है कि सरकार उन मामलों में मुकदमा दायर करने के अपने अधिकार को स्थायी रूप से छोड़ देगी, जिन्हें टैक्स अधिकारियों द्वारा उठाया गया था या उठाया जा सकता था। यह प्रतिबंध केवल विभाग की वर्तमान और पूर्व जांचों पर लागू होगा। IRS के पूर्व आयुक्त डैन वर्फेल ने इस फैसले को अभूतपूर्व बताया। उनका कहना है कि अमेरिकी इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, जब किसी एजेंसी ने पहले से ही किसी विशेष व्यक्ति की टैक्स फाइलिंग्स की समीक्षा करने की अपनी क्षमता छोड़ दी हो। नागरिक अधिकार समूहों ने भी इस समझौते का विरोध किया और इसे सत्ता के दुरुपयोग तथा कानून के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन बताया। यह निर्देश उस समझौते की शर्तों का विस्तार करता है, जिसके तहत ट्रंप ने सरकार के खिलाफ दायर अपना 10 अरब डॉलर का मुकदमा वापस ले लिया था। यह मुकदमा उनके गोपनीय 2019–2020 टैक्स रिकॉर्ड्स के प्रकाशन के बाद दायर किया गया था। इन रिकॉर्ड्स को एजेंसी के पूर्व ठेकेदार Charles Littlejohn ने सार्वजनिक किया था, जिन्हें बाद में पांच वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई। समझौते के हिस्से के रूप में, न्याय विभाग राजनीतिक रूप से प्रेरित अभियोजनों के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए 1.776 अरब डॉलर का एक कोष स्थापित करेगा। दस्तावेज़ में यह जानकारी दी गई है।

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